रजिस्ट्रेशन नंबर हर बिल पर ज़रूर दिखाएं, FSSAI ने ई‑कॉमर्स को दिए साफ निर्देश
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर ई-कॉमर्स मंचों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। प्रमुख ई-कॉमर्स मंचों के 70 प्रतिनिधियों के साथ एफएसएसएआई की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बैठक के बाद यह चेतावनी दी गई।
बयान के मुताबिक एफएसएसएआई की सीईओ जी कमला वर्धन राव ने प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने पर इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजार में खाद्य सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया।
एफएसएसएआई की सीईओ जी कमला वर्धन राव का निर्देश
मामले में राव ने सभी ई-कॉमर्स इकाइयों को उपभोक्ताओं को दी जाने वाली प्रत्येक रसीद, चालान और कैश मेमो पर अपने एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण नंबर को प्रमुखता से दर्शाने का निर्देश दिया। नियामक ने ई-कॉमर्स इकाइयों को अपने संचालन से जुड़े सभी गोदामों और भंडारण केंद्रों का विवरण एफओएससीओएस पोर्टल पर देने को कहा गया है। बैठक में उपभोक्ता इंटरफेस पर खाद्य उत्पादों के लिए उपयोग की समाप्ति तिथि/उपयोग करने की तिथि प्रदर्शित करने की संभावना पर भी चर्चा की गई।
राव ने सभी इन कंपनियों को अपने सभी गोदामों और भंडारण केंद्रों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही ई-कॉमर्स संचालन से जुड़े सभी गोदामों को एफएसएसएआई द्वारा पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।
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