SC ने 'उदयपुर फाइल्स' पर याचिका खारिज की, कहा- रिलीज रोकने की अपील पर नहीं होगी सुनवाई
इन दिनों फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' सुर्खियों में है। यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि फिल्म की रिलीज को 'कांवड़ यात्रा' समाप्त होने तक रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें मांग की गई कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को रिलीज न किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले से ही फिल्म की रिलीज पर रोक लगा चुका है।
हाई कोर्ट ने लगाई फिल्म की रिलीज पर रोक
आपको बता दें कि इससे पहले जमीयत उलेमा-ए-हिंद और प्रशांत टंडन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में दोनों ने सीबीएफसी की तरफ से फिल्म को सर्टिफिकेट देने के फैसले को चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक इसकी रिलीज पर रोक लागा दी है।
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फिल्म निर्माता
याचिकर्ताओं ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि फिल्म की रिलीज से भाईचारे पर फर्क पड़ेगा और पब्लिक के लिए खतरा पैदा होगा।
हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिल्म निर्माता अमित जानी ने एएनआई से कहा था कि वह अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।